बिलासपुर के चाइनीज़ किचन में काम करता मिला 13 साल का बच्चा, टास्क फोर्स ने किया रेस्क्यू


ब्यूरो रिपोर्ट | बिलासपुर TIME

बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत बिलासपुर जिले में गठित टास्क फोर्स ने 23 जून 2025 को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जिला प्रशासन को प्राप्त शिकायत पर अग्रसेन चौक स्थित एक चाइनीज़ किचन संस्थान में औचक निरीक्षण किया गया, जहाँ से एक 13 वर्षीय बालक को काम करते हुए पाया गया।

टीम में शामिल श्रम निरीक्षक विमल मिश्रा एवं विशेष कुमार व्यास, जिला बाल संरक्षण इकाई के परामर्शदाता श्री चंद्रशेखर तिवारी एवं सुश्री अल्का लकड़ा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बालक को तत्काल रेस्क्यू किया और उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह बालक बिहार का निवासी है, जिसे व्यावसायिक संस्थान में अवैध रूप से नियोजित किया गया था।

श्रम विभाग द्वारा अब संस्थान के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 संशोधित अधिनियम 2016 की धारा 3 एवं 12 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।

बाल मजदूरी पर ज़ीरो टॉलरेंस:

 यह मामला एक बार फिर यह दर्शाता है कि बच्चों से श्रम कराना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि मानवता के खिलाफ भी है।

जिला प्रशासन द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई समाज के लिए एक सख़्त संदेश है।

बिलासपुर TIME बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रशासन के इस प्रयास की सराहना करता है और आम नागरिकों से अपील करता है कि ऐसे मामलों की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें, ताकि कोई बच्चा शोषण का शिकार न हो।

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